ऋचा जोगी जाति केस: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

जेसीसी(जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के जाति केस(Richa Jogi Case News) में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ऋचा जोगी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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मरवाही उपचुनाव के दौरान संत कुमार नेताम की शिकायत पर ऋचा जोगी के जाती प्रमाण पत्र को मुंगेली की जिला स्तरीय छानबीन समिति ने रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ ऋचा जोगी ने अब हाईकोर्ट में अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की है। ऋचा जोगी ने याचिका में जाति संबंधी अधिनियम में संशोधन समेत जाति प्रमाण पत्र के निलंबन को चुनौती दी है। ऋचा जोगी ने इस पूरे मामले को राज्य सरकार का प्रायोजित बताते हुए हाईकोर्ट से कार्रवाई की मांग की है।
नेताम और पैकरा ने दायर की याचिका (Richa Jogi Case News)
बुधवार को मामले में संत कुमार नेताम समेत समीरा पैकरा ने खुद को पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर की है। संत कुमार नेताम की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि नेताम इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता रहे हैं और उनकी शिकायत पर ही ऋचा जोगी का जाती प्रमाण पत्र रद्द किया गया है। इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया जाए।